Jamshedpur : जमशेदपुर के साकची में 27 मार्च साल 2018 को हुए कुंदन साहू हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है। जमशेदपुर कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी विशाल पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के अलावा विशाल पाल पर ₹10000 का जुर्माना भी किया गया है।
इस घटना के एक अन्य आरोपी राकी सिंह का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जल्द ही राकी सिंह के खिलाफ भी फैसला सुनाएगी।
सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइयांडीह बाबूडीह के रहने वाले कुंदन ठाकुर की हत्या 27 मार्च साल 2018 को साकची में कर दी गई थी। इस मामले में कुंदन ठाकुर के पिता योगेश्वर ठाकुर के आवेदन पर दफा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज हुआ था। यह केस साकची थाने में अज्ञात हत्यारे के खिलाफ दर्ज किया गया था।
इस केस की तफ्तीश पुलिस अवर निरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद मंडल को सौंपी गई थी।
बाबूडीह का ही रहने वाला है हत्यारा विशाल पाल
उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया और हत्यारे विशाल पाल और उसके साथी राकी सिंह के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
विशाल पाल सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बाबूडीह का रहने वाला है। जबकि राकी सिंह सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के 10 नंबर बस्ती कृष्णा रोड का रहने वाला है। इस मामले में केस चला और जमशेदपुर कोर्ट ने विशाल पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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