रांची : सुप्रीम कोर्ट ने रांची पुलिस की याचिका को खारिज कर करते हुए CBI जांच को रोकने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए Ranchi Police की याचिका खारिज कर दी है।
क्या है पूरा मामला
15 जनवरी 2026 को एयरपोर्ट थाना में पेयजल विभाग के एक क्लर्क संतोष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि ईडी अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान उनके साथ मारपीट की जिससे उनका सिर फट गया। साथ ही ईडी के अधिकारियों ने जबरन इकबालिया बयान पर हस्ताक्षर करा लिया है।
दर्ज एक मुकदमे की जांच करने रांची पुलिस के अधिकारी ED के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे थे। वहां घंटों पूछताछ की। पुलिस के इस रवैये से परेशान हो ईडी हाईकोर्ट पहुंची। मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग झारखंड हाई कोर्ट से की। हाई कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद रांची पुलिस की जांच को रोक दिया और सीबीआई जांच कराने का आदेश दे दिया।
अब रांची पुलिस के खिलाफ सीबीआई शुरू करेगी जांच
इसके बाद रांची पुलिस ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। रांची पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को याचिका दायर कर सीबीआई जांच रोकने और रांची पुलिस की कार्रवाई जारी रखने की गुहार लगाई। लेकिन यहां भी रांची पुलिस को रहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच रोकने से इनकार कर दिया तथा इससे संबंधित रांची पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। अब रांची पुलिस के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करेगी।
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