पटना : बिहार के युवाओं को उद्यमी बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रही है। जिससे युवा खुद का भविष्य बिना नौकरी लिये संवार सकते हैं, और खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस योजना के तहत युवाओं को 10 रुपये और व्यवसायिक प्रशिक्षण देती है। इस योजना के तहत विभिन्न उद्योगों की स्थापना हो सकती है। जो युवा उद्यमिता और व्यवसाय में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना काफी उपयोगी होती है।
उद्यमी योजना को इस प्रकार समझें
उद्यमी योजना में चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के लिए भी सहयोग किया जायेगा। इसके लिए 25000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जायेगी। दस लाख रुपये के लोन में पांच लाख रुपये की सब्सिडी भी दी जायेगी, इसके साथ पांच लाख रुपये पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। इस लोन को सात वर्षों में वापस करना होगा। इस योजना से सिर्फ नये उद्योगों की स्थापना की जायेगी।
कौन कर सकते है आवेदन
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। वहीं अति पिछड़ा जाति के लोग मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत, केवल सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवा ही आवेदन करेंगे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत, सभी वर्गों की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। दिव्यांग लोगों के लिए, सभी वर्गों में 0.3% की विशेष छूट दी गयी है।
ABC कैटेगरी में किया जायेगा चयन
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 8000 आवेदनों का चयन ABC कैटेगरी में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किया जायेगा।
– A कैटेगरी – 58 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभुकों का चयन होगा।
– B कैटेगरी – , चर्म, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों के लिए 24 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभुकों का चयन होगा।
– C कैटेगरी – बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में सिर्फ वस्त्र और चर्म उद्योग के लिए 5 योजनाओं के लिए 500 लाभुकों का चयन होगा।
योजना के ये होंगे पात्र
आवेदकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक को अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
यह दस्तावेज होना जरूरी
आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र की कॉपी, आय प्रमाण पत्र की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। पैन कार्ड की कॉपी, बैंक खाता के केसिल चैक की कॉपी और पढ़ाई के संबंधित दस्तावेज जैसे मार्कशीट इत्यादी होना आवश्यक है।
इस तरह करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाना है। वहां आपको “रजिस्ट्रेशन” का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करें। वहां आपको मांगी जानकारी भरनी होगी। जानकारी भरने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जायेगा। इसके बाद, आपको फिर से लॉगिन करना होगा। फिर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। आवश्यक दस्तावेज़ को भरकर “नेक्स्ट” पर क्लिक करना होगा। सभी दस्तावेज़ को अटैच करने के बाद, अंत में “सबमिट” पर क्लिक करना होगा।

