RANCHI: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने न्यायिक हिरासत में दो कैदियों की मौत के मामले में उनके परिजनों को आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के बाद लिया गया है। सरकार द्वारा कुल 10 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसे संबंधित जिलों में बराबर बांटा जाएगा। जानकारी के अनुसार चतरा जिले के मेराल गांव निवासी विचाराधीन बंदी राजू तुरी की मौत के बाद उनकी पत्नी को यह सहायता दी जाएगी, जो वर्तमान में राजस्थान के कोटा में रह रही हैं।
वहीं खूंटी जिले के जिलिंगकेला गांव के निवासी बंदी मार्शल मुंडू के आश्रितों को भी सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण मद से जारी की जाएगी। चतरा और खूंटी के उपायुक्त या उनके अधिकृत अधिकारी जिला कोषागार के माध्यम से पीड़ित परिवारों को भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
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