Ranchi : राजधानी के एक प्रतिष्ठित स्कूल के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को महिला कर्मी से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार संख्या-2 की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाते हुए दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने एक दिन पूर्व ही आरोपी को दोषी करार दिया था।
मामला मई 2022 का है। पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि प्राचार्य एमके सिन्हा उन्हें बीपी चेक कराने के बहाने अपने कमरे में बुलाते थे और अश्लील हरकत करते हुए शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते थे।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने चार दिन बाद जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में 21 नवंबर 2022 को उसे झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।
हालांकि, पीड़िता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 20 जून 2025 को आरोपी की जमानत रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ एमके सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद वह न्यायिक हिरासत में रहते हुए ट्रायल फेस कर रहे थे।
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