
Ranchi: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को आरोपी मोहम्मद साजिद को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला अगस्त 2025 का है। पीड़िता ने रांची के अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि मंदिर से लौटते समय आरोपी ने उसे रास्ते में रोककर जूस पिलाने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों और पीड़िता की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
जमीन विवाद में हत्या के दोषी को उम्रकैद
दुमका: जमीन विवाद में हुई हत्या के दो साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राजेश सिन्हा की अदालत ने आरोपी सुशील टुडू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि वादी बिजय टुडू को दी जाएगी।
मामले में अदालत ने 11 गवाहों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक धन्नजय दास ने पैरवी की।
वादी बिजय टुडू के अनुसार, 26 मई 2024 को जमीन विवाद को लेकर सुशील टुडू और उसकी पत्नी रसोदी मरांडी ने लाठी-डंडे और रॉड से हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना के बाद रामगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

