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Jharkhand Hockey : हॉकी झारखंड का चुनाव पहुंचा हाइकोर्ट, पूर्व ओलंपियन ने खोला मोर्चा, चुनाव रद्द करने की मांग

​केंद्र सरकार की रोक के बावजूद चुनाव कराने और एक व्यक्ति, दो पद के फैसले पर उठे गंभीर सवाल

by Kanchan Kumar
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​रांची : झारखंड में हॉकी एसोसिएशन के हालिया चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिग्गज हॉकी खिलाड़ियों ने इस चुनाव की वैधता पर सवाल उठाते हुए झारखंड हाइकोर्ट का रुख किया है। पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो और उनके साथी खिलाड़ियों की ओर से अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव को तुरंत रद्द करने की अपील की है।

​सरकारी रोक के बावजूद कराया गया चुनाव

​याचिकाकर्ताओं का सबसे मुख्य तर्क यह है कि भारत सरकार ने देश भर के खेल संघों के चुनावों पर दिसंबर 2026 तक रोक लगा रखी है। इसके बावजूद नियमों को दरकिनार करते हुए हॉकी झारखंड का चुनाव आयोजित कराया गया। इस चुनाव के नतीजे 19 जुलाई 2026 को घोषित किए गए थे, जिसमें भोलानाथ सिंह को हॉकी झारखंड का नया अध्यक्ष चुना गया था।

​एक व्यक्ति दो पदों पर, प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

​खिलाड़ियों की याचिका में ‘एक व्यक्ति, दो पद’ के मुद्दे पर भी कड़ा ऐतराज जताया गया है। याचिका के अनुसार, भोलानाथ सिंह वर्तमान में ‘हॉकी इंडिया’ के राष्ट्रीय सचिव पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में उनका एक साथ राज्य संघ (हॉकी झारखंड) के अध्यक्ष पद पर बने रहना नियमों और खेल भावना के खिलाफ है।
​याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने चुनाव पर स्पष्ट रोक लगाई थी, तो कराया गया चुनाव पूरी तरह से अवैध है। अब इस पूरे विवाद का फैसला हाइकोर्ट के पाले में है।
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