
रांची :चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को केस से जुड़े तमाम जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए 8 सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है।
CBI ने मांगा थोड़ा और समय
सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी CBI ने हाई कोर्ट को बताया कि फिलहाल उनके पास मामले से संबंधित पूरे कागजात मौजूद नहीं हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए। हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए CBI को निर्देश दिया कि वह अगले 8 हफ्तों के भीतर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से सारे दस्तावेज प्राप्त करे, जिसके बाद ही आगे की सुनवाई शुरू होगी।
जमानत रद्द कराने की फिराक में CBI
लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल के अनुसार, CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने और उनकी सजा बढ़ाने की मांग की थी। CBI का कहना है कि हाईकोर्ट ने लालू यादव को आधी सजा पूरी करने के आधार पर जो जमानत दी है, उसमें सजा की अवधि का हिसाब गलत लगाया गया है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही CBI ने यह भी सवाल उठाया है कि हाईकोर्ट में लालू यादव की अपील पर पिछले सात सालों से सुनवाई लंबित है।
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