Jamshedpur (Jharkhand): साल 2023 में हिंदू नव वर्ष यात्रा के दौरान छाया नगर के रहने वाले विवेक कुमार शर्मा पर पुलिस ने तेज रफ्तार बाइक चलाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाकर केस दर्ज किया था। पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामला जुडीशियल मजिस्ट्रेट सिद्धांत तिग्गा की अदालत में चला। विवेक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता कमल अग्रवाल, रानी और कौशिक पाल ने पैरवी की। अदालत में पुलिस के पांच गवाहों में से एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर अदालत ने विवेक के खिलाफ धारा 353 को हटा दिया और इसकी जगह धारा 186 लगाई।
आखिरकार अदालत ने बुधवार को विवेक कुमार शर्मा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसले के बाद विवेक के परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि जमशेदपुर में हिंदू नव वर्ष यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। यह यात्रा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पास मैदान से शुरू होती है। यात्रा आम बागान तक पहुंचती है। इस यात्रा में शहर के बुद्धिजीवी और राजनीति से जुड़े लोग शामिल रहते हैं। यात्रा में सुरक्षा का व्यापक प्रबंध भी किया जाता है।

