Home » West Singhbhum Crime: PLFI के नाम पर लेवी वसूलने की कोशिश कर रहे तीन अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार

West Singhbhum Crime: PLFI के नाम पर लेवी वसूलने की कोशिश कर रहे तीन अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार

पुलिस ने तीनों आरोपियों को भेजा जेल

by Rajeshwar Pandey
West Singhbhum PLFI Levy Crime
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनन्दपुर थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार से लेवी वसूलने पहुंचे दो अपराधियों को पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधीक्षक अमित रेनू को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी आनन्दपुर थाना अंतर्गत ग्राम बुरुईचिण्डा से गोयराबेड़ा में सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार से लेवी वसूलने के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई।

सोमवार को सुबह हुई थी दो बदमाशों की गिरफ्तारी

सोमवार सुबह 8:20 बजे पुलिस टीम बुरुईचिण्डा से गोयराबेड़ा जाने वाली कच्ची सड़क पर गोयराबेड़ा जंगल के पास पहुंची। पुलिस वाहन को देख दो व्यक्ति जंगल की ओर भागने लगे। जवानों ने दौड़ाकर दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम 23 वर्ष संजु भोगता पिता बंधु भोगता, निवासी बेड़ाकुन्दुदा और 27 वर्ष कृष्णा भोगता पिता कुन्दु भोगता निवासी कुदाहाँसदा, थाना आनन्दपुर बताया।

तलाशी के दौरान संजु भोगता के कमर से मैगजीन सहित एक पिस्टल, तीन स्मार्ट फोन और दो कीपैड फोन बरामद हुए। पिस्टल में एक जिंदा और एक मिस फायर कारतूस लगा था। कृष्णा भोगता के पास से तीन जिंदा कारतूस और एक स्मार्ट फोन मिला। दोनों हथियार का कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके।

वाट्सऐप से कॉल कर मांगते थे रंगदारी

सख्ती से पूछताछ में संजु भोगता ने बताया कि वे वाट्सएप के माध्यम से ठेकेदारों को कॉल कर लेवी के लिए धमकाते हैं। वह पूर्व में पीएलएफआई से जुड़ा था। वर्तमान में बुरुईचिण्डा से गोयरबेड़ा सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार को धमकाने आए थे। दोनों को गिरफ्तार कर आनन्दपुर थाना कांड संख्या 13/26, 25 मई 2026, धारा 308(2)/308(3)/308(4)/3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं 25(1-B)a/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों के बयान के आधार पर पुलिस ने 36 वर्षीय संजय साय निवासी हारता को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से एक स्मार्ट फोन जब्त हुआ। संजु भोगता ने स्वीकार किया कि वह 9 फरवरी को ग्राम रोबोकेरा में वैष्णवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के वाहनों को जलाने की घटना में भी शामिल था। इस संबंध में आनन्दपुर थाना कांड संख्या 04/26 दर्ज है।

बरामद हुआ ये हथियार

पुलिस ने तीनों के पास से एक देशी पिस्टल मैगजीन सहित, चार जिंदा कारतूस, एक मिस फायर कारतूस, 5 स्मार्टफोन और दो कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है। इन लोगों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। छापेमारी अभियान में आनंदपुर थाना प्रभारी प्रिंस, सुबोध कुमार गौतम झारखंड पुलिस के जवान शामिल हैं।

Read Also: West Singhbhum News: गुवा में बाहरी लोगों की भर्ती के विरोध में आंदोलन, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग

Related Articles

Leave a Comment