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Jharkhand High Court : हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल ग्राउंड निर्माण पर रोक, सरकार व रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब

Jharkhand High Court : मामला हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल ग्राउंड निर्माण के लिए जारी टेंडर से जुड़ा है।

by Suhaib
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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने अपने परिसर में प्रस्तावित फुटबॉल ग्राउंड निर्माण के लिए जारी टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 10 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी, जबकि झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को 18 अगस्त तक अपना पक्ष दाखिल करने को कहा गया है।

मामला हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल ग्राउंड निर्माण के लिए जारी टेंडर से जुड़ा है। वर्ष 2024 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने प्रथम चरण की विकास योजना के तहत न्यायाधीशों और रजिस्ट्री अधिकारियों के आवास, ऑडिटोरियम तथा फुटबॉल ग्राउंड के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, जिसके आधार पर टेंडर जारी किया गया।

झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने इस टेंडर को चुनौती देते हुए दायर याचिका में कहा है कि अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या के मुकाबले परिसर में चैंबरों की कमी है। ऐसे में फुटबॉल ग्राउंड के बजाय अधिवक्ताओं के लिए अतिरिक्त चैंबरों का निर्माण अधिक आवश्यक है।

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