
Ranchi : रांची की अदालत ने वर्ष 2023 के चर्चित ठाकुरगांव ट्रिपल मर्डर केस में मृतका के पति, सास, ससुर और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने दोषी करार दिए गए बिजेन्द्र राम, कमल राम, कोशिला देवी और रीमा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सह विशेष लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने पैरवी की।
यह मामला तीन अप्रैल 2023 को ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में सामने आया था। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि बिजेन्द्र राम को अपनी पत्नी ममता देवी के पड़ोसी के साथ कथित अवैध संबंध होने का संदेह था। इसी शक के चलते उसने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी।
घटना के दौरान दोनों मासूम बच्चों ने पूरी वारदात देख ली थी। पुलिस के अनुसार, इसके बाद राज खुलने के डर से दोनों बच्चों की भी गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद तीनों शवों को ठाकुरगांव के बगदाद जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया और पहचान मिटाने के उद्देश्य से आग लगा दी गई। आग से शव लगभग 80 प्रतिशत तक जल गए थे।
मृतका के पिता ने ठाकुरगांव थाना में कांड संख्या 14/2023 दर्ज कराते हुए दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने आसपास के जिलों में शवों की पहचान के लिए सूचना भेजी। इसी दौरान रामगढ़ में दर्ज महिला और उसके दो बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट से मामले का अहम सुराग मिला। वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए सात अप्रैल 2023 को पति, सास, ससुर और ननद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अदालत में चले ट्रायल के बाद चारों आरोपितों को दोषी ठहराया गया और अब उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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